ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों को पांच वर्ष के लिए रेत खदान का दिया जाएगा पट्टा

कोरबा : राज्य शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा। इसके तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए रेत खदान संचालन हेतु पट्टा जारी किया जाएगा। कोरबा जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण जिले में स्थित सभी रेत खदानों का संचालन अब संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदान के आंबटन एवं संचालन के लिए नवीन छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 बनाया गया है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदान का संचालन करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय को प्रदान किया गया।

जिला खनिज अधिकारी ने बताया की रेत खदान के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों को आवश्यक जानकारी तथा आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कलेक्टोरेट कार्यालय के खनिज शाखा में जमा करना होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में रेत खदान हेतु पट्टा आवंटन के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के  बाद नियमानुसार रेत का उत्खन्न के लिए पट्टा जारी करने की अवधि पाँच वर्ष की होगी। इसके लिए अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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