आयकर विभाग ने PAN CARD धारकों के लिए जारी की जरूरी सूचना
नई दिल्ली/सूत्र: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन तक पैन कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा और भी कई वित्तीय कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। वहीं, आधार कार्ड का इस्तेमाल कई कामों को करने और पहचान दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसे में आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की है।
आयकर विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, ‘इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, छूट प्राप्त श्रेणी में आने वालों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। आधार से लिंक नहीं पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
करदाताओं को पैन को आधार से जल्द जोड़ने की सलाह देते हुए विभाग ने कहा, ‘जो अनिवार्य है वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ें! मई 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, “छूट वाली श्रेणी” में असम, जम्मू और कश्मीर एवं मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 साल से अधिक उम्र के लोग भी छूट की श्रेणी में शामिल हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 मार्च को जारी एक सर्कुलर में कहा था कि एक बार पैन के निष्क्रिय हो जाने पर, व व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इस सर्कुलर के अनुसार, निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है।