2023: कई नियमों में बदलाव, समझें बैंक से लेकर क्रेडिट कार्ड से जुड़े इन नए रूल्स को

रायपुर : पूरी दुनिया ने नए साल 2023 में नई उम्मीद और उत्साह के साथ प्रवेश किया है। नए साल पर कई नियम बदले हैं। इनमें पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कुछ नियम भी शामिल हैं जो 1जनवरी से लागू हो गए हैं और हर व्यक्ति पर इसका असर पड़ेगा। इनमें बैंक लॉकर, बीमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड और एनपीएस आदि से जुड़े नियम शामिल हैं।

इन योजनाओं और सुविधाओं से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं उन अहम बदलावों के बारे में जो आपके निजी निवेश से जुड़े हैं और आप पर असर डालेंगे।

एनपीएस – पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान करने वाले खाताधारकों के लिए एनपीएस निकासी को लेकर नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी क्षेत्र यानी केंद्रीय, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक अब आंशिक निकासी के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इसे नोडल अधिकारी को ही जमा करना होगा।

बीमा/केवाईसी – 1 जनवरी से बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को अनिवार्य रूप से केवाईसी दस्तावेज देने होंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी प्रकार के जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा की खरीद के लिए केवाईसी मानदंड अनिवार्य कर दिया है।

बैंक लॉकर – 1 जनवरी से RBI ने बैंक लॉकर के नियमों में किया बदलाव, अब नुकसान होने पर ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा फायदा इसके लिए अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट करना होगा। आरबीआई के इस नए नियम के तहत अगर लॉकर में रखे सामान को ज्यादा नुकसान होता है तो अब इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी. यदि बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण ग्राहक को नुकसान होता है, तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक होगी।

क्रेडिट कार्ड – जनवरी 2023 से, कई बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए अपनी रिवॉर्ड पॉइंट योजना में बदलाव किए जाने की संभावना है। इसलिए आपको 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने होंगे।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट – मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार, HSRP और रंग-कोडित स्टिकर सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हैं। इस नियम का पालन नहीं करने पर किसी भी वाहन पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दोपहिया वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से 1100 रुपये निर्धारित की गई है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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