Last chance: FY 22 के लिए 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं बिलेटेड ITR

रायपुर: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं भरा है तो 31 दिसंबर, 2022 तक लेट फीस (बिल आईटीआर) के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगता है। बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर, 2022 तक 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ भरा जा सकता है। वहीं अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है तो उसे 1,000 रुपये का ही जुर्माना देना होगा. इनकम 2.50 लाख से कम है तो बिना पेनाल्टी के रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

इसी तरह, अगर किसी ने आईटीआर फाइल करते समय कोई गलती की है, तो वह रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करके गलती को सुधार सकता है। इन दोनों तरह के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है और यह वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है।

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दायरे में आते हैं और 31 दिसंबर तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है. ऐसे में परेशानी से बचने के लिए आपको 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर देना चाहिए।

वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करने की मूल देय तिथि की समाप्ति के बाद बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जाता है। इसके लिए करदाता को पेनाल्टी देनी होगी। रिवाइज्ड रिटर्न तब फाइल किया जाता है जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। जबकि, संशोधित आईटीआर धारा 139(5) के तहत दाखिल किया जाता है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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