श्रमिकों को अब मिलेंगी नई सुविधाएं, ई श्रम पोर्टल पर जुड़े नए फीचर

नई दिल्ली/सूत्र: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने ई-श्रम योजना शुरू की है। इस योजना के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए और योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया था। अब सरकार ने इस पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने के लिए नए फीचर जोड़े हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ई-श्रम पोर्टल के नए फीचर लॉन्च किए। इससे पंजीकृत श्रमिक रोजगार के नए अवसरों से जुड़ सकते हैं।

ई-श्रम पोर्टल में जोड़ी गई नई विशेषताएं पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाएगी और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को आसान बनाएगी। ई श्रम पंजीकृत श्रमिक अब इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन योजनाओं, डिजिटल स्किल्स (स्किलिंग) और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं।

अब यह सुविधा पोर्टल पर शुरू

इस ई-श्रम पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। यह सुविधा उन प्रवासी श्रमिकों के लिए बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं प्रदान करने में मदद करेगी जो अपने परिवारों के साथ पलायन कर चुके हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निर्माण श्रमिकों के डेटा को संबंधित भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड के साथ साझा करने के संबंध में नई सुविधा भी जोड़ी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें प्रासंगिक योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके।

मंत्री यादव ने राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) भी लॉन्च किया। मंत्रालय उन श्रमिकों की पहचान करने के लिए डेटा मैपिंग का उपयोग कर रहा है जिन्हें अभी तक सामाजिक कल्याण/सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन श्रमिकों को लाभ प्रदान करने को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है और इन्हीं प्रयासों के तहत असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। 21 अप्रैल, 2023 तक 28.87 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। बता दें कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच हो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »