2000 रुपये के नोट बदलने की अवधि एक सप्ताह बढ़ी: 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे नोट
रायपुर/सूत्र: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने या दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. आरबीआई ने शनिवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा, ‘निकासी की प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति के बाद, समीक्षा के आधार पर 2000 रुपये के नोटों को जमा करने और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
इससे पहले न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि अगर 30 सितंबर तक 2000 रुपये का नोट नहीं बदला गया तो अगले दिन यानी 1 अक्टूबर से इसकी कीमत शून्य हो जाएगी. हालांकि, सूत्रों ने जानकारी दी थी कि आरबीआई नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा सकता है शाम तक। ऐसा ही हुआ और RBI ने 2000 रुपये के नोट बदलने की समयसीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी।
इससे पहले इसी साल 19 मई को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने को कहा था. बैंकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 19 मई 2023 तक कुल 2000 रुपये मूल्य के 2000 नोट 3.56 लाख करोड़ रुपये प्रचलन में थे. इसमें से 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। अब सिर्फ 0.14 लाख करोड़ रुपये के नोट ही बाजार में हैं।
2016 में आया था 2000 का नोट
2000 रुपये का नोट नवंबर 2016 में बाजार में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 रुपये और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए। हालाँकि, RBI ने वर्ष 2018-19 से 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी है। जबकि 2021-22 में 38 करोड़ 2000 रुपये के नोट नष्ट हो गए।