आरा मशीन काष्ठ व्यापारियों-फर्नीचर मार्ट का पंजीयन एवं नवीनीकरण 10 दिसंबर तक

दंतेवाड़ा : वन मंडल के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरा मालिको को जिन्हें आरा मशीन की अनुज्ञप्ति पूर्व में जारी की जा चुकी है। उन्हे छ.ग. काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के नियम 5 (1) के अनुसार प्रत्येक कैलेण्डी वर्ष के लिए आरा मशीन की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। आरा मशीन काष्ठ व्यापारी, फर्नीचर मार्ट का पंजीयन के लिए 10 दिसंबर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं जी.एस.टी. पंजीयन, पेन कार्ड की छायाप्रति सहित वर्ष 2020 के नवीनीकरण अनुज्ञप्ति की छायाप्रति के साथ वनमण्डल कार्यालय में जमा करें ताकि नवीनीकरण की कार्यवाही माह दिसंबर -2020 तक की जा सके।
निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित आरा मशीनों एवं काष्ठ आधारित मार्ट के विरूद्ध छ.ग.काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। जिला वन मंडल अधिकारी संदीप बलगा ने बताया आरा मशीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण पंजीयन शुल्क एवं आवेदन शुल्क, विनिर्माता/व्यापारी 501 रूपये हैं। बड़ाईगिरी, हेमर पंजीयन, फुटकर बिक्री पंजीयन 101 रूपये हैं। आयात पंजीयन 500 रूपये हैं।