पीएफ से पैसा निकालते समय कितना जरूरी है फॉर्म 15G

रायपुर : नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ (भविष्य निधि) का पैसा उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पीएफ खाते का संचालन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। आपके वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ फंड में जमा होता है और नियोक्ता भी आपके पीएफ खाते में उतना ही योगदान देता है। हालाँकि, कभी-कभी हमें अपने पीएफ से पैसे निकालने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं क्या है फॉर्म 15जी और पीएफ का पैसा निकालने पर टीडीएस बचाने के लिए यह कितना जरूरी है।

50 हजार के उपर कटता है टीडीएस

पीएफ नियमों के मुताबिक, आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं। हालाँकि, यदि आप एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं तो सरकार आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत उस राशि पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटती है। हालाँकि, यदि आपकी आय कर योग्य नहीं है तो आप फॉर्म 15G भरकर अपने पीएफ निकासी पर टीडीएस कटने से रोक सकते हैं।

क्या है फॉर्म 15G?   

ईपीएफ, आरडी या एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस बचाने के लिए लोग फॉर्म 15G या ईपीएफ फॉर्म 15जी जमा करते हैं। यह फॉर्म 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भर सकते हैं। वहीं 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए फॉर्म 15H है।

पीएफ का पैसा निकालने के लिए जरूरी है फॉर्म 15G

यदि आप अपने पीएफ से 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं और यदि आप उस राशि पर टीडीएस नहीं काटना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 15जी भरना होगा। हालाँकि, ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी आय कर योग्य नहीं है और आपके रोजगार का कार्यकाल 5 वर्ष से कम है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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