न इनकम है, न टैक्स, फिर भी आईटीआर भरें, कोई खर्चा नहीं, लोन से लेकर वीजा तक आएगा काम

रायपुर/सूत्र: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय चल रहा है. ऐसे में अब समय आ गया है कि आप अपनी आय दिखाएं और उस पर टैक्स चुकाएं। आयकर विभाग के मुताबिक 18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ आईटीआर जमा किए जा चुके हैं. इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-सत्यापन किया जा चुका है, जो कुल रिटर्न का 91 फीसदी से ज्यादा है. अगर आप कमाते नहीं हैं या फिर गृहिणी हैं तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए. ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है।

गृहिणी की कोई व्यक्तिगत आय नहीं होती इसलिए कोई टैक्स जमा नहीं करना पड़ता। जब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है और फिर भी रिटर्न दाखिल करते हैं, तो वे इसे जीरो रिटर्न या NIL रिटर्न कहते हैं।

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। लोन लेने के लिए आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा. गृहिणी अपने नाम से संयुक्त ऋण ले सकती है। कई बैंक महिलाओं के नाम पर होम लोन लेने पर ब्याज दर में कुछ छूट भी देते हैं. खास बात यह है कि रजिस्ट्री के समय महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर छूट मिलती है।

यदि गृहिणी के नाम पर कोई एफडी चल रही है। अगर आपको इस पर ब्याज मिल रहा है और टीडीएस भी कट रहा है तो आप इसका रिफंड ले सकते हैं। शून्य रिटर्न दाखिल करने से आपके लिए वीज़ा आवेदन और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना आसान हो जाता है। गृहिणी को भी वीजा के लिए आवेदन करने के लिए कई बार आईटीआर जमा करना पड़ता है। यहां गृहिणी को जीरो आईटीआर फाइल करने पर मदद मिलेगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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