आधार और वोटर आईडी को कैसे करें लिंक, जानें प्रक्रिया
नई दिल्ली: आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग विशेष अभियान चला रहा है. आयोग का दावा है कि इससे मतदाता सूची में दोहराव से बचा जा सकेगा और चुनाव में धांधली रोकने में भी मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार चुनाव कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक लेकर आई थी। यह विधेयक संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और अब कानून बन गया है। इसके बाद वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, यह लिंकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मतदाताओं को जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
वोटर आईडी-आधार को एनवीएसपी पोर्टल से लिंक करें
>> आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले एनवीएसपी (नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल) – www.nvsp.in पर रजिस्टर करना होगा।
>> अब पोर्टल के होम पेज पर मतदाता सूची पर क्लिक करें।
>> फिर अपना वोटर आईडी विवरण दर्ज करें।
>> अब दाईं ओर फ़ीड आधार नंबर पर क्लिक करें और आधार कार्ड और EPIC नंबर का विवरण दर्ज करें।
>> इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी आएगा।
>> जैसे ही आप इसे दर्ज करेंगे, आधार और वोटर आईडी के लिंक होने पर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा।
वोटर आईडी-आधार को एसएमएस के जरिए लिंक करें
वोटर आईडी-आधार लिंक के लिए अनुरोध करते हुए आपको 166 या 51969 पर एक एसएमएस भेजना होगा। एसएमएस का एक विशेष प्रारूप होगा जिसे वोटर आईडी नंबर आधार_नंबर के रूप में भेजना होगा।
आप कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके भी वोटर आईडी और आधार को लिंक कर सकते हैं। 1950 के नंबर पर कॉल करके और अपने वोटर आईडी और आधार कार्ड की जानकारी देकर दोनों को लिंक किया जा सकता है।