खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

गरियाबंद : जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई 2023 तक खरीफ फसल का बीमा करा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को हाने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्ष 2023-24 के खरीफ मौसम हेतु फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

उप संचालक कृषि से मिली जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित धान एवं अन्य फसल मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा ईकाई ग्राम तथा अन्य फसल में बीमा ईकाई राजस्व निरीक्षक मंडल निर्धरित किया गया है तथा योजनांतर्गत भू-धारक व बटाईदार किसान सम्मिलित हो सकते है। जिस किसान का अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत/नवीनकृत हुआ है, यदि वह योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प समय पर संबंधित बैंक में जमा नहीं करते है तो उसका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी योजना में भाग लेंगें।

किसानों को खरीफ मौसम के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देना होगा। एक की अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है तथा इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। मौसम खरीफ वर्ष 2023-2025 तक जिले के लिए बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. को निविदा के आधार पर चयनित हुआ है। उन्होंने जिले के किसान भाइयों से अपील की है कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कम्पनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर किसान भाई फसलो का बीमा करा सकते हैं।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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