फसल बीमा योजना: रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक

गरियाबंद: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी मौसम वर्ष 2023-24 में कृषकों के मध्य जन जागरूकता तथा अधिक से अधिक कृषकों को बीमा आवरण में लाने के लिए कलेक्टर आकाश छिकारा ने आज कलेक्टोरेट परिसर से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न ग्रामों के लिए रवाना किया। फसल बीमा प्रचार रथ को रवाना करने के दौरान संयुक्त कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल सहित कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री छिकारा ने योजना से जुडे कृषि विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी को समन्वय कर फसल बीमा के सफल संचालन एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। रबी फसलों के लिए बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को हाने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है।

योजनांतर्गत रबी वर्ष 2023-24 हेतु जिले में गेहू (सिंचित, असिंचित) एवं चना फसल बीमा हेतु अधिसूचित है। योजनांतर्गत जिले के छुरा तहसील के दादरगांव, हरदी, रजनकट्टा, पोड़, आसरा, मोहतरा, खट्टी एवं तहसील राजिम के पोखरा, रावड़, कुम्ही तथा धुरसा ग्राम अधिसूचित है। ऋणी एवं अऋणी कृषक निकटतम जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंकों तथा सामान्य सुविधा केन्द्रों में जाकर अपने फसल का बीमा करवा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 03 वर्षों के लिए जिले में फसल बीमा के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। गेंहू सिंचित के लिए 32 हजार रू., गेंहू असिंचित के लिए 23 हजार रू. एवं चना फसल के लिए 34 हजार रू. बीमित राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।

रबी फसल के लिए बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम के रूप में कृषक द्वारा वहन किया जाना है जो प्रति हेक्टेर चना हेतु 510 रू, गेंहू सिंचित के लिए 480रू., गेंहू असिंचित के लिए 345 रू. निर्धारित है। बीमा कराने हेतु कृषक आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज व फसल बुआई प्रमाण पत्र के साथ लोक सेवा केन्द्र अथवा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील है कि रबी फसल हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 के पूर्व तक अपनी फसल का बीमा करवा लेवें एवं बीमा आवरण का लाभ उठावें। फसल बीमा के बारे मे टोल फ्री नम्बर 1800-209-5959 एवं किसान शिकायत निवारण टोल फ्री नम्बर 14447 तथा फार्ममित्र मोबाईल एप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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