अब बायोमेट्रिक आधारित होगी धान खरीदी, समिति में पंजीयन कराना अनिवार्य

गरियाबंद : विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की गई है। जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार (अंगूठा लगाकर) धान विक्रय कर सकते है। नवीन पंजीयन एवं पंजीयन में संशोधन हेतु अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। कृषकगण अपना पंजीयन कार्य निर्धारित तिथि के पूर्व अपने संबंधित समिति में जाकर पूर्ण करा लेवें, जिससे धान, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी, के समर्थन मूल्य में विक्रय तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न न हो।

उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार या रिश्तेदारों को नामिनी बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके नामिनी के द्वारा धान का विक्रय किया जा सकेगा। नामिनी के रूप में किसान अपने परिवार के नामित सदस्य माता, पिता, पति पत्नि, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, भाई, बहन, दामाद, पुत्रवधु, पोता, पोती को अपने नामिनी के रूप में पंजीयन करा सकते हैं। किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से धान बेचने में कोई समस्या न हो तथा धान विक्रय सुचारू रूप से हो सके इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों – कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी अनुसार धान, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी, के समर्थन मूल्य पर विक्रय तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। इस वर्ष भी पूर्व में पंजीकृत कृषकों को नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नही होगी, लेकिन कृषक को अपने परिवार के एक सदस्य को नामिनी घोषित करते हुए नामिनी फार्म भरकर समिति में जमा कराना होगा ताकि समिति द्वारा पंजीयन को कैरीफारवर्ड किया जा सके। यदि कोई कृषक प्रथम बार धान विक्रय करना चाहता है तो उन्हे नवीन पंजीयन फार्म (प्रपत्र – 01) के साथ ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति संबंधित सहकारी समिति में जमा कराना आवश्यक होगा।

यदि पंजीकृत किसान फसल एवं रकबें में संशोधन कराना चाहता है तो संशोधन फार्म (प्रपत्र – 02) एवं उक्त आवश्यक दस्तावेज संबंधित समिति में जमा करना आवश्यक है, तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन हो तो संशोधन फार्म (प्रपत्र-03) भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के ग्रा.कृ.वि.अधिकारी या विकासखण्ड के व.कृ.वि.अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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