जिले के कृषि आदान विक्रय केन्द्रों में निरीक्षण दल की छापेमारी

गरियाबंद : कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर जिले में उर्वरक के अवैध परिवहन कालाबाजारी मुनाफाखोरी रोकने नकली खाद बीज का विक्रय रोकने तथा शासन द्वारा निर्धारित दर ही कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। इस पर कृषि विभाग के उप संचालक संदीप भोई अनुविभागीय अधिकारी कृषि रमेश निषाद, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ललित यादव द्वारा जिले के विभिन्न दुकानों पर छापामारी लगातार की जा रही है।

उप संचालक कृषि संदीप भोई ने बताया कि कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर बीज अधिनियम 1966 एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कारण बताओ सूचना जारी कर अवैध उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान विकय केन्द्रों के समस्त दस्तावेज स्कंध पंजी बिल बुक अनुज्ञप्ति पत्र एवं प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु उपलब्ध उत्पाद आदि का अवलोकन किया गया। मेसर्स निषाद कृषि सेवा केन्द्र कोचबाय में बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के दवाई का भंडारण विक्रय तथा अवसान तिथि के कीटनाशकों का उचित रखरखाव नहीं करना पाया गया।

मेसर्स योगी ट्रेडर्स ग्राम खड़मा में निर्धारित तरीकों से अभिलेखों का रखरखाव भंडारण की स्थिति एवं मूल्य सूची का प्रदर्शित नहीं किया गया। प्रदीप कृषि केन्द्र खड़मा में स्कंध पंजी संधारित नही होने के साथ-साथ केश मेमो नही दिया जा रहा था। खिलेश्वर खाद भंडार खडमा में स्कंध पंजी के जांच में नियमित संधारण का होना नहीं मिला एवं सुरक्षात्मक कीट नहीं पाया गया जिसके आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत् उपरोक्त सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है तथा निषाद कृषि केन्द्र कोचबाय को सील बंद किया गया है।

29 जुलाई को विकासखण्ड फिंगेश्वर के 6 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण दल द्वारा जांच किया गया जिसमें से मां भवानी कृषि केन्द्र ग्राम जेंजरा एवं साई कृषि केन्द्र द्वारा बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र अवसान तिथि के पश्चात् कीटनाशक विक्रय हेतु प्रदर्शित होना स्कंध पंजी बिल बुक इत्यादि नही होने के कारण नोटिस जारी किया गया। सौरभ कृषि केन्द्र ग्राम जेंजरा में बिना लायसेंस स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं बिना प्राधिकार पत्र के कीटनाशकों का विक्रय किया जा रहा था साथ ही नकली एवं अवसान तिथि के पश्चात् कीटनाशक प्रतिष्ठान में उपलब्ध होने के कारण सील बंद किया गया। ग्राम बिजली में डोमन साहू द्वारा अवैध रूप से 257 बोरी उर्वरक का भण्डारण किया गया था जिसे जिला स्तरीय दल द्वारा पंचनामा बना कर जब्त किया गया है।

ग्राम बिजली के मेसर्स प्रकाश खाद भण्डार द्वारा बिना POS मशीन के विक्रय एवं बिना मूल्य सूची के विक्रय करने एवं ग्राम बेहरापाल के मनीष कृषि केन्द्र को भण्डारण की स्थिति एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नही करना व निर्धारित तरीको से अभिलेखो आदि का रख रखाव न करने के लिए नोटिस जारी किया गया। किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद बीज एवं कीटनाशक सही दाम पर उपलब्ध कराने मुनाफाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2023 में अब तक कुल 99 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है जिसमें से 62 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 03 प्रतिष्ठानों का विक्रय प्रतिबंध एवं 13 प्रतिष्ठानों का लायसेंस निलबंन किया गया।

उन्होंने जिले के किसान भाइयों से अपील की है कि वे निर्धारित दर पर अधिकृत विक्रेता से ही बीज एवं उर्वरक का क्रय करें। अनाधिकृत रूप से व्यवसाय अथवा अधिक कीमत पर विक्रय करने पर विभागीय कर्मचारियों को सूचित करने कहा है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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